विदेश में किसी की मृत्यु होने पर क्या करें:

  • यदि किसी की मृत्यु विदेश में हुई है, तो उस देश के नियमों के अनुसार मृत्यु का पंजीकरण कराना होगा।
  • आपको स्थानीय मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर यू.के. में किया जा सकता है। अगर यह अंग्रेजी में नहीं है, तो आपको प्रमाणित अनुवाद की व्यवस्था करनी होगी।
  • आप विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में 020 7008 5000 पर भी मृत्यु का पंजीकरण करा सकते हैं।
  • यदि उचित हो तो आपको शव को वापस लाने के लिए यू.के. में स्थित किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतिम संस्कार निदेशक से संपर्क करना होगा। वे आपको ऐसा करने में शामिल प्रक्रियाओं और लागतों के बारे में जानकारी दे सकेंगे।